कोर्ट ने अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया
Updated at : 03 Mar 2017 8:02 AM (IST)
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रामगढ़ : पतरातु बस्ती निवासी अजय कुमार सिंह ने धर्मवीर गर्ग, सुभाष अग्रवाल, नरेंद्र कुमार, अरूण चक्रवर्ती व निरंजन लाल के विरूद्ध पैसा ठगने, अपहरण कर फिरौती मांगने, जान से मारने आदि का आरोप लगाते हुए न्यायालय में परिवादी पत्र दर्ज कराया है. वर्तमान में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में मामला लंबित है. […]
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रामगढ़ : पतरातु बस्ती निवासी अजय कुमार सिंह ने धर्मवीर गर्ग, सुभाष अग्रवाल, नरेंद्र कुमार, अरूण चक्रवर्ती व निरंजन लाल के विरूद्ध पैसा ठगने, अपहरण कर फिरौती मांगने, जान से मारने आदि का आरोप लगाते हुए न्यायालय में परिवादी पत्र दर्ज कराया है. वर्तमान में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में मामला लंबित है. इसकी जानकारी श्री सिंह के अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने गुरुवार को दी. बताया कि माननीय न्यायालय ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 323, 341, 379, 406, 420, 34 भादवि में संज्ञान लिया है.
अभियुक्तों की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामगढ़ न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिये आवेदन दायर किया गया था. कोर्ट ने दलील सुनने के बाद अभियुक्तों की अग्रिम जमानत के आवेदन खारिज कर दिया. पांचों अभियुक्तों के खिलाफ रामगढ़ कोर्ट में अन्य आपराधिक मामले लंबित हैं.
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