दहेज हत्याकांड में पति, ससुर और सास को उम्रकैद

Updated at :04 Jul 2015 7:04 PM
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दहेज हत्याकांड में पति, ससुर और सास को उम्रकैद

रजरप्पा. रजरप्पा प्रोजेक्ट के सेवानिवृत्त सह श्रमिक नेता कोलेश्वर प्रसाद महतो की पुत्री की हत्या मामले में बेरमो तेनुघाट न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी है. जानकारी के अनुसार कोलेश्वर प्रसाद महतो की पुत्री बिमला देवी की शादी पेटरवार निवासी रूपेश कुमार पिता रघुनाथ महतो के साथ 1 जुलाई 2002 को हुई थी. श्री महतो ने […]

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रजरप्पा. रजरप्पा प्रोजेक्ट के सेवानिवृत्त सह श्रमिक नेता कोलेश्वर प्रसाद महतो की पुत्री की हत्या मामले में बेरमो तेनुघाट न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी है. जानकारी के अनुसार कोलेश्वर प्रसाद महतो की पुत्री बिमला देवी की शादी पेटरवार निवासी रूपेश कुमार पिता रघुनाथ महतो के साथ 1 जुलाई 2002 को हुई थी. श्री महतो ने समार्थ के अनुसार दान दहेज दिया था. लेकिन कुछ दिनों के बाद पति रूपेश कुमार, सांस सुबद्रा देवी, ससुर रघुनाथ महतो,ननद सुमित्रा देवी, ननदोइ बसंत कुमार, देवर रतनेश कुमार के द्वारा बिमला को दहेज के लिए प्रताडि़त करने लगे और मोटरसाइकिल और ढ़ाई लाख रुपये की मांग करने लगे. मोटरसाइकिल खरीदकर पहुंचाने गये तो वे ढ़ाई लाख रुपए की मांग करने लगे. पैसा नहीं देने पर 6 मई 2004 को गर्भवती बिमला की हत्या कर दी. जिसे लेकर पेटरवार थाना में मामला दर्ज कराया गया. तत्पश्चात दस ग्यारह साल तक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद पति रूपेश कुमार, सांस सुबद्रा देवी, ससुर रघुनाथ महतो को सश्रम उम्रकैद हुई. इस संबंध में श्री महतो ने कहा कि इस फैसले से वे खुश है. पर अन्य दोषियों को सजा दिलाने के लिए भी न्यायालय जायेंगे.

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