पांच महिलाओं समेत आठ को आजीवन कारावास

Updated at : 05 Oct 2018 1:31 AM (IST)
विज्ञापन
पांच महिलाओं समेत आठ को आजीवन कारावास

रामगढ़ : हत्या मामले में सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे चतुर्थ के न्यायालय ने पांच महिलाओं समेत आठ लोगों को 28 सितंबर को दोषी करार दिया था. एडीजे चतुर्थ के न्यायालय ने हेहल निवासी रूपना मल्हार की हत्या के मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राजेंद्र मल्हार, मनोज मल्हार, बसात देवी, कबली देवी, […]

विज्ञापन
रामगढ़ : हत्या मामले में सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे चतुर्थ के न्यायालय ने पांच महिलाओं समेत आठ लोगों को 28 सितंबर को दोषी करार दिया था. एडीजे चतुर्थ के न्यायालय ने हेहल निवासी रूपना मल्हार की हत्या के मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राजेंद्र मल्हार, मनोज मल्हार, बसात देवी, कबली देवी, लीला देवी, मसोमात पतना देवी, शंकर मल्हार व मुद्रिका देवी को दोषी करार दिया था.
मामला 2011 का है. रूपना मल्हार 13 अप्रैल 2011 दिन 12 बजे अपने घर से हेहल पहाड़ी पर चरने गयी अपनी बकरियों को लाने गया था. कुछ देर बाद बिरहोर कालोनी की दो महिलाएं मुद्रिका देवी व ढोलकी देवी रूपना मल्हार के पिता झुन्नू मल्हार से कहा कि उसका बेटा पतना देवी के घर में गिरा हुआ है. उसके गले में कपड़ा बंधा हुआ है.
पूरे मामले के अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया. न्यायालय ने प्रस्तुत किये गये साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर सुनवाई पूरी करते हुए सभी को दोषी करार दिया था. सरकार की ओर से लोक अभियोजक आरबी राय ने पक्ष रखा था. गुरुवार को एडीजे चतुर्थ ने मामले में सजा सुनाते हुए सभी दोषी करार दिये गये अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सभी पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया. नहीं देने पर छह माह का और कारावास दोषियों को भुगतना होगा.
मां के साथ आठ बच्चे भी गये जेल
हत्या के मामले में दोषी करार देने के बाद बसात देवी, कबली देवी, लीला देवी व मुद्रिका देवी के साथ आठ बच्चे भी जेल गये थे. सभी आज उनके साथ कारागार में हैं.
छह नामजद रैयत सहित 40 पर प्राथमिकी
मामला विद्युत सब स्टेशन हुप्पू में पुलिस व रैयतों के साथ हुई झड़प का
गोला. गोला थाना के विद्युत सब स्टेशन हुप्पू में पुलिस व रैयतों के साथ बुधवार को हुई झड़प के मामले में प्रशासनिक अधिकारी व विद्युत विभाग ने छह नामजद सहित 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ में थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. नामजद में दिनेश्वर महतो, अमूल्यचंद्र उपाध्याय, त्रिभुवन महतो, गोलकनाथ उपाध्याय, भिखु चिंगारी व नंदलाल महतो का नाम शामिल हैं.
गौरतलब हो कि सब स्टेशन में मंगलवार को मारंगमरचा विद्युत पावर ग्रिड के लिए तार व पोल लगाने का रैयतों ने विरोध किया था. इस दौरान पुलिस व रैयतों के बीच झड़प हो गयी थी. इसमें रैयतों ने पत्थरबाजी की थी. घटना में डीएसपी व एक महिला पुलिसकर्मी सहित एक दर्जन रैयत घायल हो गये थे.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola