मानव तस्करी के मामले में 10 वर्ष की सजा

Updated at : 28 Jul 2018 1:16 AM (IST)
विज्ञापन
मानव तस्करी के मामले में 10 वर्ष की सजा

रामगढ़ : व्यवहार न्यायालय एसटी नंबर 71/17 रामगढ़ थाना कांड संख्या 42/17 के मामले में एडीजे 1 के न्यायालय ने मानव तस्करी के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मरार निवासी आसमा खातून व हरियाणा निवासी वीरा सिंह को दोषी करार दिया था. शुक्रवार को न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को सजा सुनायी. न्यायाधीश ने 10 […]

विज्ञापन
रामगढ़ : व्यवहार न्यायालय एसटी नंबर 71/17 रामगढ़ थाना कांड संख्या 42/17 के मामले में एडीजे 1 के न्यायालय ने मानव तस्करी के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मरार निवासी आसमा खातून व हरियाणा निवासी वीरा सिंह को दोषी करार दिया था. शुक्रवार को न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को सजा सुनायी.
न्यायाधीश ने 10 वर्ष व आठ हजार रुपया जुर्माना आैर पांच वर्ष व आठ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया. पीड़िता को मुआवजा देने के लिए डालसा को पत्र लिखने का भी निर्देश दिया गया. मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र के मरार के मुंडा टोली का है.
19 फरवरी 2017 को मरार मुंडा टोली निवासी एक युवती को मरार निवासी आसमा खातून द्वारा नौकरी का प्रलोभन देकर हरियाणा ले जाया गया. यहां पर आसमा खातून ने उक्त युवती को हरियाणा निवासी वीरा सिंह को बेच दिया. जब इस मामले की जानकारी आस-पास के लोगों को मिली, तो लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.
आसमा खातून को 54 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ व जांच में यह मामला प्रकाश में आया. पुलिस ने हरियाणा जाकर उक्त युवती को वीरा सिंह के घर से बरामद किया. इस मामले में न्यायालय में ग्यारह गवाहों की गवाही हुई. मामले के अनुसंधानकर्ता शकुंतला नाग ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किये. सभी गवाहों को सुनने व प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर एडीजे प्रथम के न्यायालय ने आसमा खातून व वीरा सिंह को दोषी करार दिया था.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola