रामगढ़ में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति इडी ने की अटैच

Updated at : 22 Dec 2017 6:08 AM (IST)
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रामगढ़ में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति इडी ने की अटैच

कंपनी की फैक्ट्री पर चिपकाया नोटिस, संपत्ति की बिक्री पर लगायी रोक रामगढ़ : इडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति को अटैच कर लिया है. गुरुवार को रामगढ़ प्रखंड के हेसला स्थित झारखंड इस्पात फैक्ट्री पहुंच कर कार्रवाई की. अधिकारियों ने फैक्ट्री की दीवार पर नोटिस भी चिपकाया. इसमें लिखा हुआ […]

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कंपनी की फैक्ट्री पर चिपकाया नोटिस, संपत्ति की बिक्री पर लगायी रोक
रामगढ़ : इडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति को अटैच कर लिया है. गुरुवार को रामगढ़ प्रखंड के हेसला स्थित झारखंड इस्पात फैक्ट्री पहुंच कर कार्रवाई की.
अधिकारियों ने फैक्ट्री की दीवार पर नोटिस भी चिपकाया. इसमें लिखा हुआ था कि झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड हेसला की संपत्ति सब सेक्शन (4) ऑफ सेक्शन आठ ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट 2002(15 ऑफ 2003) के तहत अधिकार में ली गयी है. साथ ही इडी ने इस संपत्ति को उपहार देने, बंधक रखने, बेचने समेत सभी कार्यों पर रोक लगा दिया है. फैक्ट्री की अटैच की गयी संपत्ति का पूरा ब्योरा भी चिपकाया गया था.
अटैच की गयी संपत्ति में इएसपी व जीसीटी, चारो क्लीन, प्लांट की मशीनरी, इंडक्शन फर्नेश, ट्रांसफार्मर, एयर कंडीशन, इक्यूपमेंट, जेरोक्स मशीन, जेनरेटर, स्लैग क्रशर, कंप्यूटर, फर्नीचर समेत अन्य चीजें सूची में शामिल है. गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी दिन के 11 बजे फैक्ट्री में पहुंच गये थे. लगभग तीन-चार घंटे तक अधिकारी फैक्ट्री परिसर में रहे. इडी के अधिकारियों के साथ रामगढ़ थाना के एक अधिकारी व जवान थे. इस संबंध में फैक्ट्री के मालिक व अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश देर रात तक की गयी. लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया.
पलामू में चिटफंड घोटाले से जुड़ी
12 कंपनियों के ठिकानों पर छापा
रांची. चिटफंड घोटाला से जुड़े दो मामलों में सीबीआइ की टीम ने गुरुवार को पलामू में 12 कंपनियों के ठिकानों पर छापा मारा. उक्त कंपनियों के ठिकानों से सीबीआइ को अहम सुराग हाथ लगे हैं.
हालांकि जांच एजेंसी अभी इसका खुलासा नहीं कर रही है. पलामू के तत्कालीन सदर एसडीओ सुरेंद्र प्रसाद ने 30 दिसंबर 2013 और 02 जनवरी 2014 को दो मामले स्थानीय थाने में दर्ज कराये थे. बाद में चिटफंड मामले की सुनवाई के दौरान 11 मई 2015 काे हाइकोर्ट ने सीबीअाइ को मामले की जांच का आदेश दिया था.
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