रामगढ़ : नगर परिषद रामगढ़ क्षेत्र के छोटे-बड़े व्यवसाय करनेवाले व दुकानदारों को झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 155 (आई) (बी) व 455 (आई) के तहत म्यूनिसपल ट्रेड लाइसेंस देना अनिवार्य है. इसे वसूलने के लिए रामगढ़ नगर परिषद ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है.
रामगढ़ नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार ने पत्र जारी कर लाइसेंस के लिए 30 जून तक आवेदन नगर परिषद रामगढ़ कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही शुल्क क्या होगा. इसकी सूची भी जारी की गयी है.
शून्य से ऊपर 50 हजार तक का व्यवसाय करनेवालों को प्रतिवर्ष 250 रुपये, 50 हजार से एक लाख तक व्यवसाय करनेवालों को प्रतिवर्ष 350 रुपये, एक लाख से 10 लाख तक का व्यवसायी करने वालों को प्रतिवर्ष 750 रुपये, 10 लाख से 25 लाख का व्यवसाय करने वालों को प्रतिवर्ष 1250 रुपये, 25 लाख से 50 लाख तक का व्यवसाय करने वालों को प्रतिवर्ष 1500 रुपये तथा 50 लाख से से एक करोड़ तक का व्यवसाय करने वालों को प्रतिवर्ष 2500 रुपये म्यूनिसपल ट्रेड लाइसेंस शुल्क देने होंगे. लाइसेंस नहीं बनवाने व शुल्क नहीं देने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत काररवाई करने की बात कही गयी है.
