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देसी कट्टा व कारतूस के साथ बिहार के दो युवक गिरफ्तार

Updated at : 22 Jul 2025 10:01 PM (IST)
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देसी कट्टा व कारतूस के साथ बिहार के दो युवक गिरफ्तार

पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान जपला-हैदरनगर मुख्य पथ के उतर कोयल नहर के पास देसी कट्टा के साथ बाइक सवार दो युवकों को गिरफ्तार कर किया है.

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हुसैनाबाद. पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान जपला-हैदरनगर मुख्य पथ के उतर कोयल नहर के पास देसी कट्टा के साथ बाइक सवार दो युवकों को गिरफ्तार कर किया है. गिरफ्तार युवक सुमेर कुमार व रविकांत कुमार बिहार के औरंगाबाद जिला के माली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का रहने वाला है. मंगलवार को हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान जपला-हैदरनगर मुख्य पथ पर चलाया जा रहा था. इसी क्रम में जपला की ओर से बाइक सवार दो युवक पुलिस को देखकर भागने लगे,पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ कर तलाशी ली.इस दौरान सुमेर कुमार के पास से देसी कट्टा, रविकांत के पॉकेट से एक जिंदा कारतूस व दो स्मार्ट फोन बरामद किया गया. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि प्रेमिका से मिलने जा रहे थे.साथ में दोनों मोबाइल से कट्टा के साथ मोबाइल पर रील बनाते हैं. पुलिस ने दोनों युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत मेदिनीनगर भेज दिया. मौके पर एसआइ मुकेश सिंह, बीरेंद्र मेहता, कलिका राम, आरक्षी विकास राम, हरेंद्र राम, रमेश कुमार, उदय कुमार, अमरेश कुमार पासवान, रवींद्र सिंह, सुरेंद्र पाल शामिल थे.

हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास

मेदिनीनगर. विश्रामपुर थाना क्षेत्र के बड़की कौड़िया गांव में जुलाई 2018 में जमीन विवाद को लेकर ददई यादव व रघुराई यादव की हत्या कर दी गयी थी. खेत जोतने को लेकर लड़ाई हुई थी. जिसमें खेत में हीं इन दोनों की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश आठ के द्वारा 22 जुलाई को सजा सुनायी गयी है. जिसमें आरोपी ललन यादव, गोविंद यादव, नारद यादव व अमृत यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ हीं 20 हजार का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि जमा नही करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. भादवि की धारा 307 के तहत सात वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक आरोपियों को पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है. दोनों सजा साथ चलेगा. इस मामले में वादी फूलचंद यादव ने नौ जुलाई 2018 को विश्रामपुर थाना में मामला दर्ज कराया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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