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हत्या मामले में दो आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना

Updated at : 29 Jul 2025 9:57 PM (IST)
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हत्या मामले में दो आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नौ की अदालत ने हत्या के दो आरोपी अनिल विश्वकर्मा व राहुल कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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मेदिनीनगर. जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश नौ की अदालत ने हत्या के दो आरोपी अनिल विश्वकर्मा व राहुल कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है.साथ ही दोनों आरोपियों पर अतिरिक्त 50-50 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. इस मामले में वादी पंकज सिंह ने 18 फरवरी 2016 को हैदरनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था. पंकज सिंह का कहना है कि 17 फरवरी 2016 को शाम सात बजे राहुल सिंह व अनिल विश्वकर्मा उसके घर आये और उसके छोटे भाई लव को बुलाकर अपने घर ले गये थे. दोनों आरोपी ने कहा था कि धनंजय सिंह व विजय सिंह मुर्गा खाने के लिए बुला रहे हैं. पंकज का छोटा भाई उन लोगों के साथ चला गया. लेकिन रात बीत जाने के बाद भी उनका भाई नहीं लौटा.दूसरे दिन सुबह 18 फरवरी 2016 को उसके भाई का शव कोयल नदी के किनारे फेंका हुआ था. पंकज ने आरोप लगाया था कि इन्हीं दोनों के द्वारा उसके छोटे भाई लव की हत्या कर दी गयी है. इस कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक गुलशन भेंगरा थे.

ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

मेदिनीनगर. सदर थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव में ट्रेन की चपेट में आने से कौड़िया गांव के 45 वर्षीय अनिल सिंह की मौत हो गयी. सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर एमएमसीएच में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. सदर थाना प्रभारी संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गयी. इधर मृतक के परिजनों ने बताया कि दोपहर बाद अनिल सिंह लहसुनिया गांव के पास रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे. इसी बीच ट्रेन की चपेट में आकर घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गयी. बाद में स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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