मेदिनीनगर. पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र की गुरहा पंचायत के धूमा गांव के जनेश्वर साव ने पंचायत के मुखिया पति गुल खान पर बाइक से घर पर मंगवाकर मारपीट करने की धमकी देने का आरोप लगाया है. साथ ही धार्मिक भावनाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है. इस संबंध में भुक्तभोगी जनेश्वर साव ने मुखिया पति गुल खान के खिलाफ तरहसी थाना में लिखित आवेदन दिया है. लेकिन तीन दिन बाद मुखिया पति गुल खान के खिलाफ मामला दर्ज नही होने पर पांकी विधायक डॉ शशिभूषण मेहता से न्याय की गुहार लगायी है. पांकी विधायक डा मेहता ने मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने बुधवार को नीलांबर- पीतांबरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित मौर्या फार्म हाउस में बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि गुरहा पंचायत के मुखिया पति गुल खान की दंबगई से भुक्तभोगी जनेश्वर साव के परिवार दहशत में हैं. तरहसी थाना में आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से मनोबल बढ़ा है. उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर मुखिया पति के खिलाफ कार्रवाई नही होती है, तो थाना का घेराव किया जायेगा. विधायक ने तरहसी थाना प्रभारी व एसडीपीओ को दूरभाष पर बात कर मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. विधायक ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है. ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जायेगा. गुल खान द्वारा टिप्पणी से लोगों में आक्रोश है. विधायक ने कहा कि पुलिस उसे तत्काल गिरफ्तार कर कार्रवाई करे. मुखिया पति की दबंगई से पंचायत के लोग डरे सहमे हुए हैं. जनेश्वर साव का जमीन विवाद उनके भाई के साथ चल रहा है. पीपल पेड़ के पास शिव मंदिर के प्रांगण में पंच द्वारा पंचायत करने की बात कही गयी थी. विधायक ने बताया कि इस बात की सूचना गुल खान को हुई, तो उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को भेज कर जनेश्वर साव को बाइक से उठवा कर अपने घर बुलवाया और मारने पीटने की धमकी दी. भुक्तभोगी जनेश्वर साव ने तरहसी थाना को आवेदन देकर कहा है कि मुखिया पति गुल खान अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं. इस मामले में थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में कार्रवाई होगी.
जांच के बाद कार्रवाई होगी : एसडीपीओ
एसडीपीओ मनोज झा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है. तरहसी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है. इस मामले में एफआइआर दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि किसी धार्मिक भावनाओं में टिप्पणी करना कानूनन जुर्म है. पुलिस जांच के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है