पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में तीन केंद्र संचालकों से शो-कॉज

Updated:
विज्ञापन
पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में तीन केंद्र संचालकों से शो-कॉज

छतरपुर एसडीओ आशीष गंगवार ने तीन निजी स्वास्थ्य संस्थानों का औचक निरीक्षण किया.

विज्ञापन

मेदिनीनगर. पलामू में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा व सेवा उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है. डीसी शशि रंजन के निर्देश पर सोमवार को छतरपुर एसडीओ आशीष गंगवार ने तीन निजी स्वास्थ्य संस्थानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान एसडीओ के साथ अंचलाधिकारी व छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी शामिल थे. एसडीओ के नेतृत्व में टीम ने छतरपुर के सरईडीह रोड में संचालित तीन निजी स्वास्थ्य संस्थानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान टीम ने स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन में कई तरह की अनियमितताएं उजागर हुई. निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि वर्मा हॉस्पिटल, मां ललिता हॉस्पिटल एवं खुशी अल्ट्रासाउंड केंद्र का संचालन स्वास्थ्य मानकों के विरुद्ध किया जा रहा है. पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने तीनों निजी स्वास्थ्य संस्थानों के संचालकों से शो-कॉज किया है. इन्हें 48 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है. स्पष्टीकरण का जवाब असंतोषजनक या अप्राप्त रहने की स्थिति में विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जायेगा.

वैध दस्तावेज के बिना संचालित हो रहा था वर्मा हॉस्पिटल

औचक निरीक्षण के दौरान टीम ने वर्मा हॉस्पिटल में कई त्रुटियां पायी. पीसीपीएनडीटी एक्ट के विरुद्ध इस अस्पताल का संचालन किया जा रहा था. अस्पताल संचालन के लिए निबंधन की वैधता भी समाप्त हो गयी थी. मरीजों का ऑपरेशन करने के लिए योग्य सर्जन उपलब्ध नहीं थे. टीम ने पाया कि बीडीएस (दांत के चिकित्सक) डॉ सुनील वर्मा के द्वारा मरीजों का ऑपरेशन किया जा रहा था. ऑपरेशन के पूर्व मरीजों से लिये जाने वाले घोषणा पत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संधारण भी सही तरीके से नहीं किया गया था. गहन छानबीन के दौरान पाया गया कि अस्पताल में कोई भी निबंधित चिकित्सक नहीं है.

मां ललिता हॉस्पिटल में नहीं मिले अल्ट्रासाउंड से जुड़े चिकित्सक

एसडीओ के नेतृत्व में पदाधिकारियों की टीम ने मां ललिता हॉस्पिटल के औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल के निबंधन का वैधता समाप्त पाया गया. अस्पताल में भर्ती मरीजों से जुड़े दस्तावेजों का संधारण भी सही ढंग से नहीं किया गया था. अल्ट्रासाउंड से जुड़े चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं थे. जबकि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के मुताबिक चिकित्सक की देखरेख में ही अल्ट्रासाउंड केंद्र का संचालन होना चाहिए. साथ ही लाभार्थियों के दस्तावेजों का संधारण भी सही ढंग से किया जाना चाहिए.

जांच केंद्र बंद कर भाग गये खुशी अल्ट्रासाउंड कर्मी

छतरपुर के सरईडीह रोड में ही स्थित खुशी अल्ट्रासाउंड केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे पदाधिकारियों को आता देखकर जांच केंद्र के कर्मचारी भाग निकले. अनुमंडलीय चिकित्सा पदाधिकारी ने खुशी अल्ट्रासाउंड केंद्र के संचालक से दूरभाष पर बात की. इसके बावजूद केंद्र के कर्मी वापस नहीं आये.

एक्ट का उल्लंघन करने के मामले में होगी कार्रवाई : डीसी

पलामू डीसी शशिरंजन ने कहा कि पलामू वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की दिशा में प्रशासन निरंतर काम कर रहा है. पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है. इस एक्ट का उल्लंघन करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola