छतरपुर के 13 क्रशर के लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा

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छतरपुर के 13 क्रशर के लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा

वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने छतरपुर के 13 क्रशर के लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा कर दी है.

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मेदिनीनगर. वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने छतरपुर के 13 क्रशर के लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा कर दी है. जिन लोगों के द्वारा प्रशिक्षु आइएफएस का वाहन रोका गया था. उन लोगों के विरुद्ध छतरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. वन विभाग को 15 फरवरी को सूचना मिली थी कि छतरपुर के बरडीहा, हुटुकदाग, मुरुमदाग, बचकोमा, चेराइ में पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है. इसके बाद प्रशिक्षु आइएफएस नवनीत कुमार व मजिस्ट्रेट 17 फरवरी को जांच करने पहुंचे. इस दौरान अवैध खनन के साक्ष्य मिला. जांच के दौरान कई क्रशर स्थल पर करीब दो हजार सीएफटी अवैध पत्थर पाया गया. जो वन क्षेत्र से लाया गया था. क्रशर संचालकों ने लीज क्षेत्र से बाहर जाकर इन पत्थरों का अवैध खनन किया था. प्रशिक्षु आइएफएस श्री कुमार 25 फरवरी को क्रशर का सर्वे चिह्नित करने जा रहे थे. इस दौरान उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने हाइवा खड़ा कर सड़क जाम कर दिया है. उन्होंने इसकी सूचना जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को दी थी. डीएफओ सत्यम कुमार ने बताया कि सड़क जाम करनेवाले लोगों चिह्नित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. जिला पर्यावरण समिति ने प्रशिक्षु आइएफएस को क्रशर के आसपास पर्यावरण की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. जांच के दौरान पाया गया था कि स्कूल के पास क्रशर संचालित हो रहा है. क्रशर प्लांट में किसी तरह की पंजी उपलब्ध नहीं थी. मानक के अनुरूप क्रशर का संचालन नहीं किया जा रहा है. प्लांट के अंदर जाने के लिए सड़क भी नहीं है. अधिकतर क्रशर प्लांट में जल छिड़काव की व्यवस्था नहीं है. क्रशरों के समीप तय मानकों के अनुसार चहारदीवारी भी नहीं पायी गयी. इसकी रिपोर्ट वन विभाग के द्वारा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंटअथॉरिटी को भेजा गया है. इन सभी क्रशर के विरुद्ध लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा कर दी गयी है. जिन क्षेत्रों में वन विभाग के द्वारा जांच की गयी है. उन क्षेत्रों में गैर मजरुआ व वन विभाग की जमीन पर पत्थर काफी ज्यादा मात्रा में है. जिससे अवैध खनन की संभावना बनी रहती है.

किन क्रशरों का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गयी

छतरपुर के मौजा बरडीहा में संचालित जय मां स्टोन चिप्स, जय माता स्टोन क्रशर, महादेव स्टोन चिप्स, जय मां सतचंडी स्टोन क्रशर, जय मां विंध्यवासिनी स्टोन चिप्स, जय मां शेरावाली स्टोन चिप्स, एमएस अशोक कुमार सिंह, मौजा चराईं के एमएस स्टोन, एमएस वैष्णो माता स्टोन, जय मां लिलोरी स्टोन चिप्स क्रशर, मौजा मुरुमदाग के सहारा स्टोन चिप्स व एमएस रवींद्र कुमार सिंह स्टोन क्रशर की जांच की गयी थी. इन क्रशर में काफी कमियां पायी गयी थी. जिसके बाद डीएफओ ने लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा कर दी है.

अवैध खनन करनेवालों का लाइसेंस होगा रद्द : डीएफओ

डीएफओ सत्यम कुमार ने बताया कि किसी भी हालत में गैर मजरुआ व वन विभाग की जमीन पर जो भी व्यक्ति अवैध खनन कर रहा है. उस पर तत्काल कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की कोई सूचना है, तो वन विभाग को दें. उस पर कार्रवाई की जायेगी. जिन क्रशर के द्वारा खनन नियमों का पालन नहीं किया जायेगा. उनका लाइसेंस रद्द किया जायेगा.

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