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झारखंड के पलामू में हत्या के प्रयास मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

पलामू के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-वन की कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि जमा नहीं रहने की स्थिति में आरोपी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा.

Jharkhand News: पलामू के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संतोष कुमार की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी गोपाल महतो को 10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त की सजा भुगतनी होगी. यह मामला एक जून, 2009 की है.

क्या है मामला

जमीन विवाद को लेकर पलामू के बनाही गांव निवासी अलखदेव महतो ने छतरपुर थाना में एक जून, 2009 को प्राथमिकी दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में अलखदेव ने बताया कि जमीन विवाद में फैसला उसके पक्ष में मिला था. इसी बात को लेकर आरोपी गोपाल महतो उसे जान से मारने की धमकी दिया करता था. 25 मई, 2009 को आरोपी गोपाल महतो आठ अन्य लोगों के साथ मिलकर अलखदेव पर हमला कर दिया. इस दौरान आरोपी ने अलखदेव को जान मारने की नियत से उसके गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया था. पीड़ित अलखदेव ने बताया कि गर्दन बचाने के दौरान उसके हाथ की उंगली कट गयी. घायल पीड़ित का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज में चला.

कोर्ट ने आरोपी को सुनायी 10 साल की सजा

इधर, पीड़ित के प्राथमिकी दर्ज कराने पर पुलिस पुलिस अनुसंधान, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट द्वारा आरोपी गोपाल को मामले का दोषी पाते हुए 10 वर्ष की की सजा सुनाई. वहीं, कोर्ट ने अर्थदंड की राशि 50 हजार रुपये जमा होने पर उसमें से 25 हजार रुपये का भुगतान पीड़ित को देने का आदेश जारी किया है.

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करीब 13 साल बाद आया फैसला

दूसरी ओर, कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के लोग ने राहत की सांस ली. पीड़ित पक्ष के लोगों ने कहा कि न्यायालय पर शुरू से भरोसा है. करीब 13 साल बाद उनके पक्ष में फैसला आया और आरोपी को कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनायी गयी.

रिपोर्ट : चंद्रशेखर सिंह, पलामू.

Prabhat Khabar Digital Desk
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