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गृह जिले में नौकरी करेंगे हाइस्कूल शक्षिक

गृह जिले में नौकरी करेंगे हाइस्कूल शिक्षक फ्लैग : राज्य से जिला स्तरीय होगा कैडर – शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव – कार्मिक विभाग को मिली मंजूरी – कैबिनेट में रखा जायेगा प्रस्ताव जिला स्तरीय होगा आरक्षण रोस्टर हाइस्कूल शिक्षकों का सेवा संवर्ग जिला स्तरीय होने से आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तरीय होगा़ जिला स्तरीय […]

गृह जिले में नौकरी करेंगे हाइस्कूल शिक्षक फ्लैग : राज्य से जिला स्तरीय होगा कैडर – शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव – कार्मिक विभाग को मिली मंजूरी – कैबिनेट में रखा जायेगा प्रस्ताव जिला स्तरीय होगा आरक्षण रोस्टर हाइस्कूल शिक्षकों का सेवा संवर्ग जिला स्तरीय होने से आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तरीय होगा़ जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर ही नियुक्ति में प्रभावी होगा़ एसएससी करेगा शिक्षकों की नियुक्ति हाइस्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति अब झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी़ परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नाम संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनुशंसित कर दिया जायेगा़ जिला शिक्षा पदािधकारी शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे़ नियमावली बनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस वर्ष के अंत तक उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है़ हाइस्कूल में 13 हजार पद रिक्त राज्य गठन के बाद हाइस्कूलों में अब तक दो बार शिक्षकों की नियुक्ति हुई है़ शिक्षकों के लगभग 13 हजार पद रिक्त है़ं राज्य में वर्तमान में राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट व अपग्रेड चार कोटि के हाइस्कूल है़ं नियुक्ति नियमावली बन जाने के बाद सभी कोटि हाइस्कूल शिक्षकों का सेवा सवंर्ग भी एक हो जायेगा़ सभी कोटि के विद्यालय में एक साथ शिक्षकों की नियुक्ति हाेगी़ सुनील कुमार झा रांची. राज्य के हाइस्कूलों के शिक्षकों का सेवा संवर्ग (कैडर) अब जिला स्तरीय होगा़ इससे हाइस्कूल के शिक्षक सेवानिवृत्त होने तक अपने गृह या मनपसंद जिले में नौकरी कर सकेंगे़ इनका संबंधित जिले में एक से दूसरे स्कूल में ही स्थानांतरण होगा़ इससे संबंधित नयी नियमावली को शिक्षा, विधि, वित्त व कार्मिक विभाग की स्वीकृित मिल गयी है़ इसे अब कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा़ अभी किसी भी जिले में ट्रांसफर होता है वर्तमान में हाइस्कूल शिक्षकों का स्थानांतरण राज्य में किसी भी जिले में करने का प्रावधान है़ उनका सेवा सवंर्ग राज्यस्तरीय है़ हाइस्कूल शिक्षकों का नियंत्री अधिकारी माध्यमिक शिक्षक निदेशक होते हैं. शिक्षकों की प्रोन्नति से लेकर वरीयता का निर्धारण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय करता है़ वरीयता लिस्ट भी राज्य स्तर पर तय होता है़ वरीयता लिस्ट भी जिला स्तर पर तय होगा जिला स्तरीय कैडर होने के बाद शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर होगा़ वरीयता लिस्ट भी जिला स्तर पर तैयार होगा़ हाइस्कूल शिक्षकों के नियंत्री पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे़ शिक्षा विभाग पूर्व में प्रमंडल स्तरीय कैडर करने पर विचार कर रहा था़ पर प्रमंडल स्तर पर आरक्षण रोस्टर को लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए इसे जिला स्तरीय करने का निर्णय लिया गया़ एक होगी नियमावली राज्य में वर्तमान में चार कोटि के हाइस्कूल है़ं सभी में अलग-अलग नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति होती रही है़ अब सभी कोटि के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एकीकृत नियमावली बनायी जा रही है़ एकीकृत बिहार के समय में 1995 बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था़ इसमें शिक्षकों को उनके गृह जिला से हटा दिया गया गया था़ राज्य गठन के बाद 2004 में झारखंड में हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनायी गयी थी़ इसमें शिक्षकों का सेवा संवर्ग राज्यस्तरीय कर दिया गया़

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