दो दिन में निर्माण सामग्री हटायें, नहीं तो दंडलातेहार. नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ब्रजनंदन राम ने सूचना जारी कर वैसे गृह स्वामी जिन्होंने सड़क पर गृह निर्माण सामग्री गिरा रखी है, उसे दो दिन के अंदर हटा लेने की अपील की है. ऐसा नहीं करने पर झारखंड म्युनिसिपल एक्ट की धारा 2011 के तहत कार्रवाई एवं दो हजार रुपये दंड वसूला जायेगा. श्री राम ने बताया है कि उक्त निर्णय सात अक्तूबर को शांति समिति की बैठक में लिया गया है.
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दो दिन में नर्मिाण सामग्री हटायें, नहीं तो दंड
दो दिन में निर्माण सामग्री हटायें, नहीं तो दंडलातेहार. नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ब्रजनंदन राम ने सूचना जारी कर वैसे गृह स्वामी जिन्होंने सड़क पर गृह निर्माण सामग्री गिरा रखी है, उसे दो दिन के अंदर हटा लेने की अपील की है. ऐसा नहीं करने पर झारखंड म्युनिसिपल एक्ट की धारा 2011 के तहत […]
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