अदालत ने एक दुष्कर्मी को दी फांसी की सजा

थाना क्षेत्र के दो नंबर रेलवे कॉलोनी में नाबालिग से कुकर्म के दोषी को अदालत ने सजा सुना दी है.
फरक्का. थाना क्षेत्र के दो नंबर रेलवे कॉलोनी में नाबालिग से कुकर्म के दोषी को अदालत ने सजा सुना दी है. जंगीपुर स्थित अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अमिताभ मुखोपाध्याय की अदालत ने दुष्कर्मी दीनबंधु हलदार को फांसी की सजा तथा अभिजीत हलदार को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है. विदित हो कि इससे पूर्व शुक्रवार को अदालत ने 62 दिनों की सफल ट्रायल में फरक्का थाने की पुलिस की और से सौंपी गयी 622 पन्नों के चार्जशीट एवं घटना से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया था. इधर, अदालत के इस फैसले का एक ओर जहां आम लोगों ने स्वागत किया है, तो वहीं दोषियों के परिजनों ने कोलकाता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




