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प्रतापपुर में पत्थर खदान, गणेशपुर में क्रशर प्लांट सील

जिला प्रशासन ने अवैध खनन और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष टीम बनाकर प्रतापपुर स्थित बीएम स्टोन वर्क्स पत्थर खदान की जांच की। जांच में कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद उत्खनन कार्य को रोक दिया गया। कंपनी के मालिक कांग्रेस युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बेलाल शेख और उनके भाई मोरफुक हक पर माइंसकर्मी को गोली मारने का आरोप भी है। ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई की गई, जिसमें गणेशपुर का लुत्फुल हक का क्रशर प्लांट भी सील किया गया। शिकायतकर्ता रैयतों ने बताया कि बीएम स्टोन वर्क्स ने उनकी पैतृक जमीन को अवैध रूप से लीज पर लिया है, जिसके लिए उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी है। प्रशासन ने अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

रैयतों के आवेदन पर प्रशासन ने की कार्रवाई प्रतापपुर स्थित बीएम स्टोन वर्क्स पत्थर खदान कांग्रेस युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष व उनके भाई मोरफुक हक की दोनों पर माइंसकर्मी को गोली मारने की दर्ज हुई है प्राथमिकी प्रतिनिधि, हिरणपुर. जिला प्रशासन ने अवैध खनन और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया. टीम ने अंचल क्षेत्र के मानसिंहपुर गांव में जांच की. इसमें जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार, अंचल अधिकारी मनोज कुमार, पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग दुमका के अधिकारी रवि कुमार, खान निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह, नवीन कुमार कुजूर और हिरणपुर थाना पुलिस बल शामिल थे. जांच के दौरान प्रतापपुर मौजा स्थित बीएम स्टोन वर्क्स नामक पत्थर खदान में कई अनियमितताएं पायी गयीं. इसके चलते उत्खनन कार्य को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया गया. यह कंपनी जानकीनगर निवासी कांग्रेस युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बेलाल शेख और उनके भाई मोरफुक हक की है. दोनों पर माइंसकर्मी कासिम अंसारी को गोली मारने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. गणेशपुर में लुत्फुल हक के क्रशर प्लांट को भी सील कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए की गई है. जिला खनन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पत्थर उत्खनन और क्रशर संचालन में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. मालूम हो कि प्रतापपुर मौजा के कई प्लॉटों में अवैध रूप से खनन पट्टा लेने की शिकायत खातियानी रैयतों ने अंचल अधिकारी से की थी. शिकायतकर्ता सुरेश सोरेन और जादू सोरेन ने बताया कि खाता संख्या 08 के प्लॉट संख्या 588, 589/पी और 590 उनके पूर्वज बुदन सोरेन के नाम पर खतियानी रैयती भूमि है. यह जमीन उनकी पैतृक संपत्ति है, जिसे उन्होंने किसी कंपनी को न तो लिखित रूप में दिया है और न ही शपथ पत्र के माध्यम से. इसके बावजूद बीएम स्टोन वर्क्स द्वारा उक्त भूमि को अवैध रूप से लीज पर लिया गया है.

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Prabhat Khabar News Desk
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