परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में रहेगी निषेधाज्ञा

Updated:
विज्ञापन
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में रहेगी निषेधाज्ञा

पाकुड़ नगर. झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है.

विज्ञापन

पाकुड़ नगर. झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है. रविवार को जिले के 15 केंद्रों पर परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी. प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर तीन बजे से शाम के पांच बजे तक संचालित होगी. परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल, गश्ती दल एवं जोनल दंडाधिकारियों सहित पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इधर, अनुमंडल दंडाधिकारी साइमन मरांडी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पूर्व से शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, जुलूस, धरना, रैली, हथियार लेकर चलने तथा परीक्षा केंद्र के आसपास अनावश्यक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. हालांकि परीक्षार्थियों एवं ड्यूटी में तैनात कर्मियों को छूट दी गयी है. चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

विज्ञापन
Sanu Kumar Dutta

लेखक के बारे में

By Sanu Kumar Dutta

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola