बाबरी मस्जिद निर्माण में हस्तक्षेप की याचिका खारिज

Published by : BIKASH JASWAL Updated At : 05 Dec 2025 6:23 PM

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फरक्का. बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर किसी भी हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी है.

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फरक्का. मुर्शिदाबाद जिला अंतर्गत बेलडांगा में भरतपुर विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर किसी भी हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी है. वहीं, कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के मद्देनजर राज्य सरकार को पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर विधि-व्यवस्था संधारण का निर्देश दिया है. इधर, शुक्रवार को स्थल का मुआयना करने पहुंचे टीएमसी से निलंबित भरतपुर विधायक हुमायूं कबीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेलडंगा के खगरुपाड़ा में मिशनरी स्कूल के समीप खाली जमीन पर 6 दिसंबर की दोपहर बाबरी मस्जिद निर्माण का शिलान्यास जरूर होगा. उन्होंने पुलिस से शांतिपूर्ण शिलान्यास में सहयोग का भी भरोसा जताया. साथ ही उन्होंने दावा किया कि यहां उनके अपने 20 हजार से अधिक स्वयंसेवक तैनात रहेंगे. वहीं, पुलिस प्रशासन ने भी स्थिति संभालने को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती का इंतजाम कर लिया है.

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