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खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर लगाया गया जुर्माना

Updated at : 14 Oct 2025 6:02 PM (IST)
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खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर लगाया गया जुर्माना

पाकुड़. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने मंगलवार को शहर के विभिन्न खाद्य दुकानों का ऑन-स्पॉट निरीक्षण किया.

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नगर प्रतिनिधि, पाकुड़. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने मंगलवार को शहर के विभिन्न खाद्य दुकानों का ऑन-स्पॉट निरीक्षण किया. इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों की जांच की. सिदो-कान्हू पार्क स्थित आकाश हाजरा का छोला और किशन डे का घुगनी संतोषजनक पाया. वहीं कोर्ट रोड स्थित संजय मंडल और कयूम अंसारी को कोटपा 2003 के नियमों का उल्लंघन करने पर 300 रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा कोर्ट रोड स्थित संन्यासी सरदार और मिथुन शाहा के छोला में हानिकारक रंग पाए जाने पर नष्ट कराया और 500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी. कोर्ट रोड स्थित सुनीता देवी और राजू गुप्ता के दुकानों में खाद्य पदार्थों की जांच में किसी भी प्रकार का हानिकारक तत्व नहीं पाया गया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वे स्वच्छता मानकों का पालन करें. खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंग या मिलावट का प्रयोग न करें. उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANU KUMAR DUTTA

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By SANU KUMAR DUTTA

SANU KUMAR DUTTA is a contributor at Prabhat Khabar.

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