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बंगाल से खनन करते हुए पाकुड़ में खोद डाली 9.71 एकड़ जमीन, जांच में खुलासा

Updated at : 13 Dec 2025 6:18 PM (IST)
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बंगाल से खनन करते हुए पाकुड़ में खोद डाली 9.71 एकड़ जमीन, जांच में खुलासा

पाकुड़ प्रखंड के सीमा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के मो. अली खान उर्फ मुर्तुजा एवं टुटुल खान द्वारा 9.71 एकड़ सरकारी और रायती जमीन पर अवैध पत्थर खनन की जांच हुई। एसडीओ साइमन मरांडी के नेतृत्व में गठित संयुक्त जांच टीम ने क्षेत्र का मापन कर अवैध गतिविधि की पुष्टि की। खनन कार्य झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा पर हो रहा था। जांच प्रतिवेदन डीएमओ को सौंपा गया है, जिन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए जिला खनन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। डीएमओ राजेश कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट मिली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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एसडीओ ने बंगाल के मो अली पर कानूनी कार्रवाई के लिए डीएमओ को लिखा पत्र सीमवर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन की शिकायत पर करायी गयी थी जांच रैयती के साथ-साथ सरकारी भी है अवैध खनन की गयी जमी एक्सक्लूसिव रमेश भगत, पाकुड़. पाकुड़ प्रखंड के सीमावर्ती इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन का मामला सामने आया है. सदर प्रखंड में कुल 9.71 एकड़ भूमि पर पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है. यह अवैध खनन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के मुरारोई थाना क्षेत्र के राजग्राम निवासी मो. अली खान उर्फ मुर्तुजा एवं टुटुल खान द्वारा किया गया है. यह अवैध खनन झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर पाकुड़ मौजा-सिंगडडा में कुल 6 बीघा 13 कट्ठा 5 धूर, कसियाडांगा में 5 बीघा 17 कट्ठा 6 धूर, एवं कान्हूपुर में 16 बीघा 17 कट्ठा 7 धूर जमीन पर किया गया है. कुल मिलाकर 9.71 एकड़ भूमि अवैध खनन की कार्रवाई से प्रभावित है. यह जमीन रैयती के साथ-साथ सरकारी भी है. शिकायत मिलने के बाद जांच में मामला उजागर सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन की शिकायत मिलने के बाद एसडीओ साइमन मरांडी ने अपने नेतृत्व में 2 दिसंबर को एक संयुक्त जांच टीम का गठन किया. टीम के सदस्यों ने खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान खनन क्षेत्र की मापी भी कराई गई, जिसमें पाया गया कि मौजा-सिंगडडा में कुल 6 बीघा 13 कट्ठा 5 धूर, कसियाडांगा में 5 बीघा 17 कट्ठा 6 धूर, एवं कान्हूपुर में 16 बीघा 17 कट्ठा 7 धूर भूमि पर अवैध खनन किया गया है. बंगाल की ओर से खनन करते हुए झारखंड में भी किया गया अवैध खनन संयुक्त जांच टीम ने निरीक्षण के दौरान यह भी पाया कि झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा पर मुराराई प्रखंड के मौजा-गोपलापुर की ओर से खनन कार्य करते हुए पाकुड़ अंचल के मौजा-सिंगडडा एवं कान्हूपुर के सीमावर्ती दाग की भूमि पर भी पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है. स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान मो. अली खान उर्फ मुर्तुजा एवं टुटुल खान, दोनों के पिता स्व. इलियास खान, साकिन-राजग्राम, थाना-मुराराई, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल द्वारा अवैध खनन किए जाने की पुष्टि हुई. जांच में सत्यता पाए जाने पर सीओ से कराई गई मापी प्राथमिक जांच में मामले की पुष्टि होने के बाद पाकुड़ सीओ के नेतृत्व में जांच दल गठित किया गया. अंचल अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन ट्रेस मैप सहित समर्पित किया. प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार, पाकुड़ अंचल के अंतर्गत मौजा-सिंगडडा में कुल 6 बीघा 13 कट्ठा 5 धूर, कसियाडांगा में 5 बीघा 17 कट्ठा 6 धूर एवं कान्हूपुर में 16 बीघा 17 कट्ठा 7 धूर यानी कुल 9.71 एकड़ भूमि पर पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है. कानूनी कार्रवाई के लिए डीएमओ को पत्र लिखा गया 9.71 एकड़ भूमि पर पत्थर का अवैध उत्खनन किए जाने के मामले में मो. अली खान उर्फ मुर्तुजा एवं टुटुल खान, दोनों के पिता स्व. इलियास खान, साकिन-राजग्राम, थाना-मुराराई, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में जिला खनन पदाधिकारी को 12 दिसंबर को पत्र लिखा गया है. डीएमओ क्या कहते हैं एसडीओ कार्यालय से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. राजेश कुमार, डीएमओ

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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