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दीपावली में मात्र आठ दिन शेष, एक भी पटाखा दुकानदार ने लाइसेंस के लिए नहीं किया है आवेदन

Updated at : 24 Oct 2024 12:04 AM (IST)
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दीपावली में मात्र आठ दिन शेष, एक भी पटाखा दुकानदार ने लाइसेंस के लिए नहीं किया है आवेदन

पटाखा दुकानदार को लाइसेंस लेने के लिए पहले अग्निशमन विभाग से अग्निशमन यंत्र से चेक कराकर एनओसी प्राप्त करना होता है.

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पाकुड़. जिला मुख्यालय समेत प्रखंड इलाकों में खुशियों और रोशनी का त्यौहार दीवाली को लेकर चहल-पहल देखी जा रही है. इसकी तैयारी को लेकर लोग अभी से ही जुट गए हैं. दीपावली में मात्र आठ दिन बचे हैं. दीपावली के मौके पर आम से लेकर खास लोगों को पटाखे जलाने की चाहत रहती है. पाकुड़ की अगर बात करें तो कम से कम करोड़ों रुपए के पटाखे का कारोबार प्रत्येक वर्ष होता है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पटाखा दुकानों के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है. वहीं अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक पटाखा दुकानों के लाइसेंस को लेकर एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. वहीं अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी रमेश सिंह ने बताया कि पटाखा दुकानदार को लाइसेंस लेने के लिए पहले अग्निशमन विभाग से अग्निशमन यंत्र से चेक कराकर एनओसी प्राप्त करना होता है. एनओसी मिलने के बाद ही जिला प्रशासन की ओर से अस्थायी पटाखा दुकान का लाइसेंस दिया जाता है. इसके लिए दुकानदारों को आवेदन देना पड़ता है. लेकिन अभी तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. बताया कि मामले को लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा.

सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुकानों में इन सामानों का रखना है अनिवार्य :

पटाखे की छिटपुट घटनाओं से बचने के लिए एहतियात बरतना जरूरी है. अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी की मानें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पटाखा दुकानों में अग्निशमन यंत्र का सिलेंडर, बालू से भरा बोरा, लगभग 200 लीटर की क्षमता वाले पानी का ड्रम, मग आदि का होना जरूरी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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