छह को आजीवन सश्रम कारावास फैसला .
Updated at : 25 Aug 2016 5:22 AM (IST)
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वर्ष 2010 में जमीन िववाद में हुई हत्या मामले की हुई सुनवाई पाकुड़ : पाकुड़िया थाना कांड संख्या 48/10, जिसका सत्र विचारण वाद संख्या 170/10 के मुख्य आरोपित बाबू रैली मुर्मू, सुनीराम मुर्मू, बाहाफुल टुडू, पांसुरी हेंब्रम, शिवधन मुर्मू, बाबूजी मुर्मू को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय ने उपरोक्त अभियुक्तों […]
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वर्ष 2010 में जमीन िववाद में हुई हत्या मामले की हुई सुनवाई
पाकुड़ : पाकुड़िया थाना कांड संख्या 48/10, जिसका सत्र विचारण वाद संख्या 170/10 के मुख्य आरोपित बाबू रैली मुर्मू, सुनीराम मुर्मू, बाहाफुल टुडू, पांसुरी हेंब्रम, शिवधन मुर्मू, बाबूजी मुर्मू को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय ने उपरोक्त अभियुक्तों को खुले न्यायालय में भादवि की धारा 302/149 के अंतर्गत दोषी करार ठहराते हुए समान उद्देश्य से एकत्रित होकर मृतक ढेना हांसदा की हत्या कर देने के जुर्म में सश्रम आजीवन कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा खुले न्यायालय में सुनाई है. उक्त वाद का तथ्य यह है
कि उपरोक्त घटना मृतक के भतीजा दिलीप हांसदा के लिखित बयान पर किया गया. जिसके मुताबिक अभियुक्तों और दिलीप एवं उनके चाचा के बीच पूर्व में जमीन विवाद को लेकर सिविल कोर्ट पाकुड़ में मुकदमा चला था. जिसमें मृतक के पक्ष में डिक्री हुआ और मृतक को विवादित जमीन दखल में दिया गया था. दिनांक 22 अगस्त 2010 को जब ढेना हांसदा अपने परिवार व भतीजा के साथ जमीन जोतने के लिए गया तो अभियुक्तों ने हरवे-हथियार के साथ उस पर हमला कर दिया. जिसमें ढेना की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गयी. अभियोजन की ओर से उक्त मुकदमा में कुल 11 गवाह प्रस्तुत किये गये. जिसमें सभी गवाहों ने अभियोजन के तथ्य को समर्थन देते हुए घटना को सत्य बताया. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद एक जुट हो कर हत्या करने के जुर्म में सभी अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रणव कुमार चौबे ने अपनी बात रखी. जबकि अभियोजन की ओर से पवन कुमार टोप्पो ने अपनी बात रखी.
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