18 दिन में निबटायें दाखिल-खारिज के मामले : बीडीओ

Updated at : 25 Aug 2016 5:19 AM (IST)
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18 दिन में निबटायें दाखिल-खारिज के मामले : बीडीओ

पाकुड़िया : अंचल कार्यालय में बुधवार को सभी हल्का कर्मचारियों को विशेष बैठक अंचलाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू के अध्यक्षता में हुई. मौके पर अवैध जमाबंदी, संदेहास्पद जमाबंदी, दोहरी जमाबंदी के बाबत सरकार के निर्देशानुसार प्रतिदिन प्रतिवेदन अंचल कार्यालय में समर्पित करने का निर्देश दिया. वहीं भूदान बंदोबस्ती, फिल्ड बुझारत से संबंधित अवैध जमाबंदी को रद्द […]

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पाकुड़िया : अंचल कार्यालय में बुधवार को सभी हल्का कर्मचारियों को विशेष बैठक अंचलाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू के अध्यक्षता में हुई. मौके पर अवैध जमाबंदी, संदेहास्पद जमाबंदी, दोहरी जमाबंदी के बाबत सरकार के निर्देशानुसार प्रतिदिन प्रतिवेदन अंचल कार्यालय में समर्पित करने का निर्देश दिया.

वहीं भूदान बंदोबस्ती, फिल्ड बुझारत से संबंधित अवैध जमाबंदी को रद्द करने का निर्देश दिया. बीडीओ ने सेवा अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल-खारिज के मामले 18 दिनों में संपन्न कराने तथा विवादित जमीन का दाखिल-खारिज 45 दिनों में करने का निर्देश दिया. वहीं इसका प्रचार-प्रसार भी करने का निर्देश हल्का कर्मचारियों को दिया. मौके पर सीआइ गब्रियल हेंब्रम, कर्मचारी शंभु शरण दत्ता, सनत हांसदा, जोनी जोसेफ, आनंद चौबे, संजय सरदार सहित अन्य उपस्थित थे.

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