पाकुड़ : पाकुड़िया थाना कांड संख्या 48/10, जिसका सत्र विचारण वाद संख्या 170/10 के मुख्य आरोपित बाबू रैली मुर्मू, सुनीराम मुर्मू, बाहाफुल टुडू, पांसुरी हेंब्रम, शिवधन मुर्मू, बाबूजी मुर्मू को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय ने उपरोक्त अभियुक्तों को खुले न्यायालय में भादवि की धारा 302/149 के अंतर्गत दोषी करार ठहराते हुए समान उद्देश्य से एकत्रित होकर मृतक ढेना हांसदा की हत्या कर देने के जुर्म में सश्रम आजीवन कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा खुले न्यायालय में सुनाई है.
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जमीन विवाद में छह को आजीवन सश्रम कारावास की सजा
पाकुड़ : पाकुड़िया थाना कांड संख्या 48/10, जिसका सत्र विचारण वाद संख्या 170/10 के मुख्य आरोपित बाबू रैली मुर्मू, सुनीराम मुर्मू, बाहाफुल टुडू, पांसुरी हेंब्रम, शिवधन मुर्मू, बाबूजी मुर्मू को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय ने उपरोक्त अभियुक्तों को खुले न्यायालय में भादवि की धारा 302/149 के अंतर्गत दोषी करार […]
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