हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

Updated at : 28 May 2016 8:07 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

पाकुड़ : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने किशोर के अपहरण कर हत्या कर दिये जाने मामले में अपराधी महेश सोरेन को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही महेश पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है. घटना पाकुड़िया थाना संख्या 18/09 के अंतर्गत सूचक बुद्धिनाथ हेंब्रम पिता स्व शिबा हेंब्रम बाबुझुटी […]

विज्ञापन
पाकुड़ : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने किशोर के अपहरण कर हत्या कर दिये जाने मामले में अपराधी महेश सोरेन को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही महेश पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
घटना पाकुड़िया थाना संख्या 18/09 के अंतर्गत सूचक बुद्धिनाथ हेंब्रम पिता स्व शिबा हेंब्रम बाबुझुटी निवासी के फर्द बयान पर दर्ज किया गया था. जिसके मुताबिक दिनांक 08.06.2009 को महेश सोरेन पिता शिवधन सोरेन फुलझिंझरी निवासी व राजेश मुर्मू पिता सातु मुर्मू ग्राम बड़तल्ला निवासी दोनों मोटरसाइकिल से सूचक के घर आये और उसके बेटे एल्विन हेम्ब्रम 7 वर्ष को बहला फुसला कर घर से ले कर चला गया. काफी खोजबीन करने पर जब बच्चा नहीं मिला तो सूचक द्वारा दिनांक 15.06.2009 को पाकुड़िया थाना में कांड दर्ज कराया गया. अभियुक्त महेश सोरेन ने दिनांक 15.06.2009 को पुलिस को दिये गये स्वीकारोक्ति बयान में इस बात को कबूल किया.
जिसे लेकर मामले में सुनवाई के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने विचारोपरांत अभियुक्त महेश सोरेन को भादवि की धारा 364 के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम और 5 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 302 के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास और 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola