सात खनन पट्टाधारियों का पट्टा रद्द करने की अनुशंसा
Updated at : 23 Jan 2015 7:15 AM (IST)
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पाकुड़ : बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के अवैध तरीके से विस्फोट कर पत्थर उत्खनन करने वाले सात पट्टाधारियों की पट्टा रद्द करने को लेकर एसडीओ विद्यानंद शर्मा पंकज ने डीसी को अनुशंसा की है. एसडीओ ने उक्त कदम बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के अवैध तरीके से विस्फोट कर पत्थर उत्खनन किये जाने को लेकर उठाया है. एसडीओ […]
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पाकुड़ : बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के अवैध तरीके से विस्फोट कर पत्थर उत्खनन करने वाले सात पट्टाधारियों की पट्टा रद्द करने को लेकर एसडीओ विद्यानंद शर्मा पंकज ने डीसी को अनुशंसा की है.
एसडीओ ने उक्त कदम बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के अवैध तरीके से विस्फोट कर पत्थर उत्खनन किये जाने को लेकर उठाया है. एसडीओ श्री पंकज ने बताया कि एक दर्जन वैसे पट्टाधारी जिनके द्वारा बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के ही अवैध रूप से विस्फोट कर पत्थर उत्खनन किया जा रहा था से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी.
जिसमें एक पट्टाधारी एनएस एंड कंपनी मालपहाड़ी द्वारा कागजात समर्पित नहीं किया. बताया कि खनन पट्टाधारी हिंदुस्तान लिमिटेड, वेस्ट वेल आयरण एवं स्टील प्राइवेट लिमिटेड पट्टाधारी द्वारा नोटिस लेने से इंकार कर दिया गया. जबकि मेसर्स स्टोन इंडिया, अवधेश कुमार पांडेय, एवं रेफुलजेंट स्टोन वर्क्स द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया.
उन्होंने बताया कि वैसे खनन पट्टाधारी जिनके द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया है एवं नोटिस प्राप्त करने के बावजूद स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है के खनन पट्टा को रद्द करने तथा खनन क्षेत्र को सील करने की अनुशंसा डीसी को की गयी है.
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