छिनतई के मामले में कोर्ट ने सुनायी 10 वर्ष की सजा

Updated at : 25 Aug 2017 5:01 AM (IST)
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छिनतई के मामले में कोर्ट ने सुनायी 10 वर्ष की सजा

पाकुड़ : रुपये छिनतई व चाकू मार कर घायल किये जाने मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय ने सत्र विचारण वाद संख्या 19/10 जीआर संख्या 626/09 के मुख्य आरोपी जलुआ मियां उर्फ शहीद मियां को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. गौरतलब हो कि बीते 17 […]

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पाकुड़ : रुपये छिनतई व चाकू मार कर घायल किये जाने मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय ने सत्र विचारण वाद संख्या 19/10 जीआर संख्या 626/09 के मुख्य आरोपी जलुआ मियां उर्फ शहीद मियां को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. गौरतलब हो कि बीते 17 अक्तूबर 2009 को पाकुड़िया निवासी सकीना बीबी 16 हजार रुपये की राशि के साथ बैंक जा रही थी. इसी क्रम में उसकी मुलाकात जलुआ मियां से हुई.

उसने उसे बहला-फुसला कर साइकिल पर बैठा लिया. सुनसान जगह ले जाकर उससे रुपये की मांग करने लगा. नहीं देने पर उसने चाकू से वार कर घायल कर दिया और रुपये छिन कर चला गया. जिसके बाद सकीना बीबी ने मामले को लेकर पाकुड़िया थाना में कांड संख्या 37/09 के तहत मामला दर्ज कराया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा खुले न्यायालय में सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पवन कुमार टोप्पो व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार त्रिवेदी अपनी दलील पेश की.

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