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लोहरदगा : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, जानें पूरा मामला

Updated at : 28 Jan 2022 1:54 PM (IST)
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लोहरदगा : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, जानें पूरा मामला

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को लोहरदगा सिविल कोर्ट एडीजे वन अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को लोहरदगा सिविल कोर्ट एडीजे वन अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने साल 2019 के मामले में रांची जिले के मोरहाबादी पुराना बाजार निवासी शिवेश कुजूर के पुत्र शशिकांत कुजूर व मोराहाबादी के कामेश्वर राय के पुत्र प्रकाश कुमार को सजा सुनायी है.

भंडरा थाना कांड संख्या 33/2019 व पोक्सो केस नंबर 25/2019 के इस मामले में अभियुक्तों को सजा के अलावा 40 हजार जुर्माना देना होगा. जुर्माना की राशि पीड़िता को मिलेगी. दोनों अभियुक्त फिलहाल लोहरदगा मंडल कारा में बंद हैं.

उन्होंने 15 अक्तूबर 2019 को पीड़िता का अपहरण कर रांची में ही एक निर्माणाधीन मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया था. पीड़िता की मां ने भंडरा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता इमरान अंसारी व सरकार के पक्ष से एपीपी सतीश सिन्हा ने कोर्ट में दलीलें रखीं.

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