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ग्रामीणों को भरण-पोषण कानून की जानकारी दी

Updated at : 17 Nov 2025 8:25 PM (IST)
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ग्रामीणों को भरण-पोषण कानून की जानकारी दी

ग्रामीणों को भरण-पोषण कानून की जानकारी दी

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सेन्हा़ प्रखंड क्षेत्र के मुर्की तोड़ार पंचायत अंतर्गत तोड़ार मैनाटोली गांव में जिला सत्र न्यायाधीश सह नालसा एवं डालसा के अध्यक्ष राजकमल मिश्रा के निर्देशानुसार माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया. शिविर में ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी देते हुए भरण-पोषण अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया गया. पीएलवी पुनु देवी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक लोग नशाखोरी के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर होते जा रहे हैं. ऐसे लोग बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं कर पाते. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 लागू किया गया है. इस कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति पर अपने माता-पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों की देखभाल व भरण-पोषण की जिम्मेदारी अनिवार्य है. यदि कोई व्यक्ति उनका भरण-पोषण नहीं करता है, तो कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें माता-पिता की चल-अचल संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है. शिविर में अन्य कानूनी प्रावधानों पर भी विस्तृत जानकारी दी गयी और लोगों को जागरूक किया गया. मौके पर पीएलवी प्रियांशु यादव, सुशील उरांव, सुखराम उरांव, सुरजी उराइन, शनियारो उराइन, जितेंद्र मुंडा, राजू उरांव समेत कई ग्रामीण महिला-पुरुष मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH AMBASHTHA

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