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धनामुंजी कांड : 11 को उम्र कैद
लोहरदगा़ : भंडरा थाना क्षेत्र के धानामुंजी गांव में वर्ष 2007 में हुई घटना के सभी 11 आरोपियों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में सुनाया गया.भंडरा थाना कांड संख्या 43-2007 धारा 302,149 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था. ज्ञात हो कि […]
लोहरदगा़ : भंडरा थाना क्षेत्र के धानामुंजी गांव में वर्ष 2007 में हुई घटना के सभी 11 आरोपियों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में सुनाया गया.भंडरा थाना कांड संख्या 43-2007 धारा 302,149 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था.
ज्ञात हो कि धनामुंजी गांव में डायन बिसाही का आरोप लगा कर गोंदा पाहन के परिवार पर पूरे गांव के लोगों ने हमला कर दिया था. तत्कालीन भंडरा थाना प्रभारी हरीश पाठक पांच जवानों के साथ रात में धनामुंजी गांव पहुंचे. जहां ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया़ हवलदार गणेश राम की हत्या कर उनकी राइफल छीन ली थी़ मामला बिगड़ता देख पुलिस ने फायरिंग की. इस फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत हो गयी थी.
बाद में इस मामले में मामला दर्ज हुआ था. न्यायालय ने गवाहों एवं सबूतों के बाद लाला उरांव, पुनई उरांव, संतोष उरांव,पौला उरांव, लोथे उरांव, चुमनू उरांव, सुकु उरांव, बोलो उरांव, तिजुआ उरांव, दिनेश उरांव,घरिया उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इनमें संतोष उरांव एवं पौला उरांव की मृत्यु हो चुकी है.
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