लोहरदगा : नालसा के तहत मन्हो पंचायत भवन में डालसा सचिव आरती माला के निर्देशानुसार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में नालसा के दस स्कीम एवं झारखंड बाल प्रायोजन व झारखंड पालन-पोषण देखरेख से संबंधित जानकारी दी गयी. शिविर में पैनल अधिवक्ता वीकेएन तिवारी ने संविधान में बच्चों से संबंधित कानून किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 44 एवं 45 किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 23 एवं 24 तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन 1989 एवं झारखंड बाल प्रायोजन एवं झारखंड पालन पोषण, देखरेख दिशा निर्देश, 2018 के बारे में जानकारी दी गयी.
ग्रामीणों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों के बारे में जानकारी दी गयी. इस कार्यक्रम के तहत वैसे बच्चों पर ध्यान देना है, जो अनाथ हो, माता-पिता द्वारा परित्याग किये गये बच्चे, रिश्तेदार के देखरेख में रह रहे बच्चे एवं असक्षम या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चे को लाभ पहुंचाना है. कार्यक्रम के दौरान कुछ परिवारों को चिन्हित किया गया. जिन्हे नालसा के तहत लाभ पहुंचाया जा सके.