दहशत फैलानेवाले गिरफ्तार

Published at :25 Jul 2014 2:09 AM (IST)
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दहशत फैलानेवाले गिरफ्तार

लोहरदगा : उग्रवादी संगठन के नाम पर दहशत फैला कर ट्रकों को आग लगाने वाला वीर भगवान उरांव (पिता एतवा उरांव, मुर्की गांव निवासी) को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. साथ ही इसके दो अन्य साथी भी गिरफ्तार किये गये. एसपी मृत्युंजय कुमार ने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि वीर भगवान […]

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लोहरदगा : उग्रवादी संगठन के नाम पर दहशत फैला कर ट्रकों को आग लगाने वाला वीर भगवान उरांव (पिता एतवा उरांव, मुर्की गांव निवासी) को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. साथ ही इसके दो अन्य साथी भी गिरफ्तार किये गये.

एसपी मृत्युंजय कुमार ने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि वीर भगवान उरांव अपने दो साथियों सोमई उरांव पिता मंगरु उरांव नौदी निवासी तथा बबलू उरांव पिता बुधराम उरांव मुर्की निवासी कुडू रांची रोड में मधुबन ढाबा के नजदीक पकड़ा गया. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तीनों अपराधी अवैध आग्‍नेयास्त्र के साथ अपराध करने के उद्देश्य से निकले हैं.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों का पीछा किया. अपराधी मधुबन ढाबा के पास पुलिस को देखते ही भागने लगे. पुलिस युवकों को दौड़ा कर पकड़ा तथा तलाशी ली. अपराधियों के पास से एक पिस्तौल, दो जीवित कारतूस तथा दो मोबाइल बरामद किया गया. वीर भगवान द्वारा बनाया संगठन पीएलएफआइ में सात सदस्य हैं. जिसमें कैरो, सेन्हा, भंडरा, घाघरा थाना क्षेत्र के युवक शामिल हैं.

इन अपराधियों द्वारा कल्हेपाट चौक में दो ट्रकों पर आग लगा दिया गया था. बक्सीडीपा में ट्रक को जलाने का प्रयास किया गया था. अपराधियों द्वारा शहरी क्षेत्र के मैना बगीचा, बक्सीडीपा तथा कल्हेपाट चौक में पोस्टर चिपका कर जिले को बंद रखने का फरमान जारी किया गया था. बंद नहीं करने पर सजा भुगतने का फरमान भी पोस्टर में लिखा हुआ था. वीर भगवान उरांव जेजेएमपी, इंडियन आर्मी टाइगर तथा पीएलएफआइ उग्रवादी संगठन में भी रह चुका है.

वह हत्या के आरोप में 18 महीनों तक जेल में भी बंद रहा. जेल से निकलने के बाद वह घटनाओं को अंजाम देने लगा. इसी बीच पुलिस अभियान को तेज देख वह मुंबई भाग गया था. 15 दिनों पहले वह फिर अपने गांव पहुंचा और अपने सहयोगियों के साथ अपराध की योजना बना रहा था. इसी बीच मधुबन ढाबा के पास पुलिस के हत्थे चढ़ गया. तीनों अपराधियों को धारा 147, 146, 149, 341, 342, 323, 379, 436, सीएलएएक्ट के तहत जेल भेज दिया गया.

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