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गांजा तस्करी के आरोपियों को 12 -12 वर्षों की सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना

गांजा तस्करी के आरोपियों को 12 -12 वर्षों की सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना

लातेहार ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने एनडीपीएस केस संख्या 2/22 की सुनवायी करते हुए दो आरोपियों को 12-12 वर्षों का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार पांच अगस्त 2021 को बिहार के बख्तियारपुर से स्विफ्ट डिजायर कार में तहखाना बनाकर गांजा की तस्करी करने की गुप्त सूचना पर पुलिस ने चंदवा चौक पर नाकेबंदी की थी. जिसमें एक स्विफ्ट डिजायर कार की जांच के क्रम में पाया गया कि कार के सीट और डिक्की में तहखाना बना हुआ है. जिसे खोलने पर 74 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था. पुलिस इंस्पेक्टर विकास कुमार शर्मा ने जब कार को रोका तो दो व्यक्ति उतर कर भागने का प्रयास किये. दोनों को मौके पर गिरफ्तार किया गया. एक ने अपना नाम राकेश कुमार सिंह और दूसरे ने कुंदन कुमार सिंह उर्फ मानिकचंद बताया. दोनों बख्तियारपुर पटना के रहने वाले हैं. आरोपियों ने अपना गुनाह कबूलते हुए पुलिस को बताया कि वे पिछले कुछ महीनों से गांजा की व्यापक खपत कर रहे थे और पुलिस को चकमा देकर भिन्न-भिन्न वाहनों से झारखंड-बिहार में गांजा बेच रहे थे. मामले की प्राथमिकी चंदवा थाना कांड संख्या 100/2021 दर्ज किया गया था. पुलिस ने 23 जनवरी 2022 को श्री मिश्रा की अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था. मामले की सुनवाई करते हुए श्री मिश्रा की अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध लगाया गया आरोप सत्य पाया और एनडीपीएस की धारा 20(बी) (11)सी के तहत 12-12 वर्षों का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा मुकर्रर की. ज्ञात हो कि इन दिनों लातेहार जिला क्षेत्र में गांजा की व्यापक खपत हो रही है और नशे के गिरफ्त में यहां की युवा आबादी पड़ती जा रही हैं. अदालत के फैसले से जहां तस्करों में हड़कंप है वहीं सेवन करने वाले भी दहशत में हैं.

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