बलात्कार के दोषी को उम्रकैद की सजा

Updated at : 27 Jan 2025 8:43 PM (IST)
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बलात्कार के दोषी को उम्रकैद की सजा

सेशन जज द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने बलात्कार के दोषी कोदाग ग्राम निवासी रेलवेकर्मी उपेंद्र कुमार सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी है.

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लातेहार. सेशन जज द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने बलात्कार के दोषी कोदाग ग्राम निवासी रेलवेकर्मी उपेंद्र कुमार सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी है. वहीं दोषी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जिला अभियोजन पदाधिकारी एमके लकड़ा के अनुसार स्थानीय युवती को उपेंद्र कुमार सिंह ने शादी का झांसा दिया और लगातार यौन शोषण करता रहा. पीड़िता ने वर्ष 2016 को एक बच्ची को जन्म दिया था. वह लगातार न्याय के लिए दर-दर भटकती रही. आरोपी उसे अपनी पत्नी एवं बच्ची को अपनाने से इनकार करता रहा. पीड़िता ने 29 जनवरी 2019 को लातेहार महिला थाना कांड संख्या 02/19 दर्ज कराया. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद उक्त मामला सेशन जज द्वितीय श्री दुबे की अदालत में सत्रवाद 162 /19 के तहत विचारण हुआ. दोनों पक्षों की गवाही एवं दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने उसे दोषी करार दिया.

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