वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाद में 24 लाख रुपये के मुआवजा का भुगतान
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 11 Jun 2020 12:07 AM
वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाद में 24 लाख रुपये के मुआवजा का भुगतान
लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) विष्णुकांत सहाय की अदालत ने वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाद में दावाकर्ता को द न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा 24 लाख रुपये का चेक बतौर मुआवजा प्रदान किया.
मालूम हो शहर के करकट ग्राम (एनएच-75) निवासी संजय प्रसाद की मृत्यु एक वाहन दुर्घटना में 13 जून 2015 को हो गयी थी. उनकी पत्नी गीता देवी ने एमएसीटी में क्षतिपूर्ति के लिए एमवी वाद संख्या 41/15 दायर कराया था.
दावाकर्ता के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि गीता देवी के पति की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत पूरा परिवार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था. इस राशि के भुगतान होने से उनके परिजनों को एक सहारा मिला है. पीड़ित परिवार ने न्यायालय के प्रति आस्था प्रकट किया है. भुगतान के वक्त ट्रिब्यूनल में अधिवक्ता सुनील कुमार व सहायक आशीष भेंगरा आदि उपस्थित थे.
posted by : Pritish Sahay
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