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हत्या के दोषियों को उम्र कैद व जुर्माने की सजा

Updated at : 12 Sep 2024 9:22 PM (IST)
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हत्या के दोषियों को उम्र कैद व जुर्माने की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने हत्या के चार दोषियों को सश्रम उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनायी है.

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लातेहार.जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने हत्या के चार दोषियों को सश्रम उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनायी है. प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार दास के अनुसार सत्रवाद 124/16 की सुनवाई करते हुए अदालत ने महुआमिलान निवासी सोमरा मुंडा, चैतू मुंडा, भूगल मुंडा व डहरू मुंडा को हत्या का दोषी पाया था. जानकारी के अनुसार 23 मार्च 2016 को महुआ मिलान निवासी भुवनेश्वर यादव का 42 वर्षीय भाई महावीर यादव पशु चरा रहा था. इसी दौरान पशु मुंडा लोगों की खेत में घुस गया. सोमरा मुंडा और उसके रिश्तेदारों ने उसकी जमकर पिटाई कर दिया, जिससे महावीर यादव गंभीर रूप से घायल हो गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया था. रिम्स में इलाज के दौरान 31 मई 2016 को उसकी मौत हो गयी थी. इसके बाद मृतक की पत्नी सोहरी देवी ने चंदवा थाना में मामला दर्ज कराया था. अदालत ने दोषियों को भादवि की धारा 341/34 के तहत एक माह व पांच सौ जुर्माना, धारा 323/ 34 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार की जुर्माना, धारा 325/34 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये का जुर्माना तथा भादवि की धारा 302/34 के तहत उम्र कैद व पांच लाख जुर्माना की सजा सुनायी है. अदालत ने जुर्माना नहीं देने की स्थिति में क्रमशः 15 दिन, दो माह, छह माह और एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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