निर्धारित समय पर शस्त्र जमा नहीं करने वालों का रद्द होगा लाइसेंस

निर्धारित समय पर शस्त्र जमा नहीं करने वालों का रद्द होगा लाइसेंस
लातेहार ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पंचायत (आम) निर्वाचन 2026 की घोषणा के साथ ही लातेहार अनुमंडल क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह रेस है. इसी कड़ी में उपायुक्त के निर्देश पर शस्त्र नियमावली-1962 की शर्तों के तहत जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं. थाने में कराना होगा भौतिक सत्यापन : लातेहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों को अपने हथियारों का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. उपायुक्त ने आदेश दिया है कि सभी अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र लाइसेंस और हथियारों को संबंधित थाना या ओपी में तत्काल जमा करायें. इसके लिए एक सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की गयी है. होगी सख्त कार्रवाई : उपायुक्त ने लातेहार के अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को संयुक्त रूप से इस प्रक्रिया को मॉनिटर करने का निर्देश दिया है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित समय के भीतर हथियार जमा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध शस्त्र नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के तहत लाइसेंस निलंबन अथवा रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जायेगी. कानून-व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता : प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था को बनाये रखना प्राथमिकता है. शस्त्रों का सत्यापन और उन्हें जमा कराना सुरक्षा मानकों का अहम हिस्सा है. किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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