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अफीम तस्करी मामले में तीन आरोपी को आठ-आठ वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना

अफीम तस्करी मामले में तीन आरोपी को आठ-आठ वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना

लातेहार ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने एनडीपीएस केस संख्या 8/ 2016 की सुनवाई के उपरांत दोषियों को आठ-आठ वर्षों का सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा निर्धारित की गयी है. अपर जिला अभियोजन पदाधिकारी शिव शंकर राम ने अदालत में कुल नौ गवाहों को प्रस्तुत किया. मामले के अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक कमलेश्वर पांडेय के फर्द बयान पर गत 17 जुलाई 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके अनुसार पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को अफीम की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी. जिसके सत्यापन में पुलिस निरीक्षक कमलेश्वर पांडेय के नेतृत्व में एक टीम टोरी रेलवे स्टेशन पर घात लगाकर तैयार थी. इसी क्रम में तीन संदिग्ध जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार करते देखे गये तीनों अपराधी पुलिस को आगे बढ़ता देख भागने का प्रयास किया. जिन्हें पुलिस बल ने दौड़ाकर पकड़ा लिया. पकड़े गये आरोपियों ने अपना-अपना नाम नारायण यादव, महेंद्र यादव एवं लाल बिहारी यादव बताया. पुलिस ने बारी-बारी से तीनों की तलाशी ली. तलाशी के क्रम में हैंडबैग में एक प्लास्टिक में रखा एक किलोग्राम अफीम और कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की. न्यायाधीश श्री मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलीलें एवं गवाहों के बयान के आधार पर तीनों आरोपियों नारायण यादव, महेंद्र यादव एवं लाल बिहारी यादव पर लगे अफीम तस्करी के आरोप को सत्य पाया. श्री मिश्रा की अदालत ने तीनों को सजा सुनायी़

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