बीमा कंपनी को 2.65 लाख भुगतान का आदेश

Updated at : 19 Feb 2016 12:01 AM (IST)
विज्ञापन
बीमा कंपनी को 2.65 लाख भुगतान का आदेश

लातेहार : जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन विरेश्वर झा प्रवीर की अदालत ने आवेदक मो अख्तर हुसैन को बतौर क्षतिपूर्ति दो लाख 65 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. आवेदक श्री हुसैन ने बीमा कंपनी रॉयल सुंदरम से बोलेरो का बीमा कराया था. आवेदक के अधिवक्ता अनिल ठाकुर ने बताया कि उक्त […]

विज्ञापन
लातेहार : जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन विरेश्वर झा प्रवीर की अदालत ने आवेदक मो अख्तर हुसैन को बतौर क्षतिपूर्ति दो लाख 65 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. आवेदक श्री हुसैन ने बीमा कंपनी रॉयल सुंदरम से बोलेरो का बीमा कराया था.
आवेदक के अधिवक्ता अनिल ठाकुर ने बताया कि उक्त वाहन बालूमाथ से सिमडेगा जाने के क्रम में पालकोट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. दुर्घटना के उपरांत आवेदक ने बीमा कंपनी से दावा पेश किया था. दावा का भुगतान करने से इनकार करने पर उन्होंने फोरम का दरवाजा खटखटाया था. चेयरमैन श्री झा, सदस्य आदित्य गोप एवं सदस्या रेणुबाला की संयुक्त पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कुल दो लाख 65 हजार रुपये का भुगतान 40 दिनों से भीतर करने का आदेश पारित किया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola