डीएमओ ने पुलिस अनुसंधान का प्रोटेस्ट किया

Updated at : 23 Jan 2016 12:47 AM (IST)
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डीएमओ ने पुलिस अनुसंधान का प्रोटेस्ट किया

लातेहार : प्रभात खबर में प्रकाशित पहाड़ों के गायब होने की खबर के उपरांत जिला खनन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा दायर महुआडांड़ थाना कांड संख्या 24/15 एवं नेतरहाट थाना कांड संख्या 07/15 में पुलिस अनुसंधान में तथ्य की भूल आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार पांडेय की अदालत ने तत्कालीन जिला […]

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लातेहार : प्रभात खबर में प्रकाशित पहाड़ों के गायब होने की खबर के उपरांत जिला खनन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा दायर महुआडांड़ थाना कांड संख्या 24/15 एवं नेतरहाट थाना कांड संख्या 07/15 में पुलिस अनुसंधान में तथ्य की भूल आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार पांडेय की अदालत ने तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी विशेश्वर राम को तलब किया था.
श्री राम ने शुक्रवार को अदालत में उपस्थित होकर उक्त मामलों में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करके मामले को सत्य बताया है.
क्या था मामला : पहाड़ों के गायब होने की खबर प्रकाशित होने के बाद तत्कालीन उपायुक्त मुकेश कुमार ने जांच का आदेश दिया था. जांच के क्रम में प्रथम दृष्टया महुआडांड़ क्षेत्र में 10 क्रशर अवैध रूप से संचालित होने की बात सत्य साबित हुई थी. पुन: जिला टास्क फोर्स द्वारा औचक निरीक्षण में शंभु प्रसाद के क्रशर में एक हजार घन फीट पत्थर का अवैध भंडारण पाया गया. जबकि नेतरहाट थाना क्षेत्र में महुआडांड़ निवासी मनोज कुमार जायसवाल तथा आनंद प्रसाद के क्रशर में क्रमश: दो हजार तथा पांच सौ घन फीट बोल्डर एवं चिप्स का अवैध भंडारण पाया गया था.
कौन-कौन थे टास्क फोर्स में : वन प्रमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के दल द्वारा जांच की गयी थी. दल ने मामला सत्य पाया था. इसके उपरांत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पुलिस अनुसंधान कर्ताअों ने उक्त मामले में साक्ष्य नहीं मिलने का प्रतिवेदन दिया था.
जिसके आलोक में अनुंसधानकर्ताअों ने तथ्य की भूल आरोप पत्र श्री पांडेय की अदालत में समर्पित किया था. तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी श्री राम ने अदालत में सहायक लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के मार्फत उक्त मामला सत्य होने का दावा किया है तथा कहा है कि जिस मामले को पांच मजिस्ट्रेट के दल ने सत्य ठहराया हो उसे पुलिस का कनीय अधिकारी असत्य कैसे ठहरा सकता है.अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है.
अब खनन विभाग साक्ष्य पेश करेगा : पुलिस द्वारा अनुंसधान में तथ्य की भूल आरोप पत्र समर्पित करने के बाद अब खनन विभाग अदालत में साक्ष्य पेश करेगा.
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