लातेहार. बाइपास रोड निवासी अनिल कुमार बिंद पर उनके पड़ोस की एक महिला ने यौन शोषण के आरोप में लातेहार महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. थाना में कांड संख्या 20/15 भादवि की धारा 376 के तहत मामला अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में महिला ने कहा है कि अनिल कुमार बिंद ने एआरएल नेटवर्किंग कंपनीमेंकाम दिलाने के नाम पर उससे दोस्ती की. शादी का प्रलोभन देकर उसका यौन शोषण किया. लेकिन बाद में शादी से मुकर गया.
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यौन शोषण के आरोप में प्राथमिकी
लातेहार. बाइपास रोड निवासी अनिल कुमार बिंद पर उनके पड़ोस की एक महिला ने यौन शोषण के आरोप में लातेहार महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. थाना में कांड संख्या 20/15 भादवि की धारा 376 के तहत मामला अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में महिला ने कहा है कि अनिल […]
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