नशीली दवा, शराब व हथियार लेकर चलना वर्जित

Published at :13 Nov 2014 11:04 PM (IST)
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नशीली दवा, शराब व हथियार लेकर चलना वर्जित

लातेहार. भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार स्टंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेजियोर (एसओपी) के तहत किसी भी पार्टी का प्रत्याशी, चुनाव अभिकर्ता या कार्यकर्ता के किसी वाहन से चुनाव सामग्री, नशीली दवा, शराब, हथियार, 10 हजार रुपये से अधिक का गिफ्ट व 50 हजार रुपये से अधिक नगद पायी जाती है, तो उसे जब्त किया जायेगा. अगर इस […]

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लातेहार. भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार स्टंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेजियोर (एसओपी) के तहत किसी भी पार्टी का प्रत्याशी, चुनाव अभिकर्ता या कार्यकर्ता के किसी वाहन से चुनाव सामग्री, नशीली दवा, शराब, हथियार, 10 हजार रुपये से अधिक का गिफ्ट व 50 हजार रुपये से अधिक नगद पायी जाती है, तो उसे जब्त किया जायेगा. अगर इस कार्रवाई में कोई सही व्यक्ति व्यथित होता है, तो उसके निदान के लिए एक जिलास्तरीय कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उपविकास आयुक्त शकील जब्बार, परियोजना निदेशक सह व्यय अनुश्रवण के नोडल पदाधिकारी सत्येंद्र तिवारी, संयोजक सह निदेशक डीआरडीए संजय कुमार भगत व कोषागार पदाधिकारी शामिल हैं. यह जानकारी जिला निर्वाचन कोषांग द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गयी.

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