आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Published at :12 Aug 2014 8:00 PM (IST)
विज्ञापन
आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

लातेहार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने जेट्रोफा प्लांटेशन में 7,67,500 रुपये की निकासी तथा प्लांटेशन नहीं करने के आरोपी सत्येंद्र यादव एवं राम प्रवेश यादव की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत स्वीकार करने से इनकार कर दिया. लोक […]

विज्ञापन

लातेहार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने जेट्रोफा प्लांटेशन में 7,67,500 रुपये की निकासी तथा प्लांटेशन नहीं करने के आरोपी सत्येंद्र यादव एवं राम प्रवेश यादव की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत स्वीकार करने से इनकार कर दिया. लोक अभियोजक सुदर्शन मांझी के अनुसार मनिका थाना कांड संख्या 76/10 के तहत ग्राम विकास सेवा समिति नामक एनजीओ को जिला प्रशासन की ओर से 2007 में 62.5 एकड़ भूमि पर प्लांटेशन का कार्य आवंटित किया गया था. 9,93,375 रुपये की इस योजना में बगैर पूरा काम कराये एनजीओ के अध्यक्ष रामप्रवेश यादव तथा सचिव सत्येंद्र यादव ने 80 प्रतिशत राशि अधिकारियों से मिलीभगत कर निकासी कर ली थी. योजना स्थल मनिका प्रखंड के माइल एवं दुंदु ग्राम में जब उपायुक्त ने जांच की, तब मामले का उदभेदन हुआ. तत्कालीन उपायुक्त राहुल कुमार पुरवार ने उक्त एनजीओ कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए पीडीआर एक्ट के तहत राशि वसूल करने का आदेश दिया था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola