सशरीर उपस्थित होकर कारण बताने का आदेश

Published at :08 Aug 2014 8:01 PM (IST)
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सशरीर उपस्थित होकर कारण बताने का आदेश

लातेहार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य ने अदालत के आदेशों का समसय अनुपालन नहीं करनेवाले अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों को अदालत में सशरीर उपस्थित होकर कारण बताने का आदेश जारी किया है. एनडीपीएस वाद संख्या 07/12 में दायर वाहन रिलीज मामले की सुनवाई करते हुए श्री वैश्य ने लोक अभियोजक सुदर्शन मांझी को […]

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लातेहार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य ने अदालत के आदेशों का समसय अनुपालन नहीं करनेवाले अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों को अदालत में सशरीर उपस्थित होकर कारण बताने का आदेश जारी किया है. एनडीपीएस वाद संख्या 07/12 में दायर वाहन रिलीज मामले की सुनवाई करते हुए श्री वैश्य ने लोक अभियोजक सुदर्शन मांझी को अगली तिथि में चंदवा थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार को कारण पृच्छा के साथ अदालत मंे सशरीर हाजिर कराने का आदेश जारी किया है. मालूम हो कि उक्त मामले में अदालत ने नौ जून को वाहन मुक्ति से संबंधित प्रतिवेदन की मांग चंदवा थाना पुलिस से करने का आदेश श्री मांझी को दिया था.

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