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लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती

Updated at : 24 Dec 2019 12:23 AM (IST)
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लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती

बरवाडीह : प्रखंड के मंगरा पंचायत सचिवालय में स्थायी लोक अदालत, लातेहार द्वारा विधिक जागरूकता शिविर सह लोक अदालत का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता मंगरा पंचायत मुखिया आशा देवी ने की. लोक अदालत के स्थायी सदस्य डॉ मुरारी झा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा 22बी के अंतर्गत गठन […]

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बरवाडीह : प्रखंड के मंगरा पंचायत सचिवालय में स्थायी लोक अदालत, लातेहार द्वारा विधिक जागरूकता शिविर सह लोक अदालत का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता मंगरा पंचायत मुखिया आशा देवी ने की. लोक अदालत के स्थायी सदस्य डॉ मुरारी झा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा 22बी के अंतर्गत गठन की गयी लोक अदालत में जनहित सेवाओं से संबंधित विवादों का निष्पादन किया जाता है.

मुकदमा दायर होने से पहले आपसी सुलह समझौता करना है. यातायात, डाकघर या टेलीफोन सेवाओं संबंधी विवाद, बिजली व जल सेवा संबंधित विवादों का हल करना है. लोक अदालत की सदस्य सोनल सिंह ने कहा कि लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों को मानना अनिवार्य है एवं लोक अदालत में लिए निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है.

लोक अदालत में मुखिया आशा देवी, बनवारी सिंह, सूर्यदेव सिंह, त्रिपुरारी ओझा, अशोक कुमार पांडेय व सुमित समेत वक्ताओं ने संबोधित किया.

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