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लातेहार : दो पशु कारोबारियों की हत्या में आया फैसला, बालूमाथ मॉब लिंचिंग के आठ आरोपियों को उम्रकैद

Updated at : 22 Dec 2018 7:17 AM (IST)
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लातेहार : दो पशु कारोबारियों की हत्या में आया फैसला, बालूमाथ मॉब लिंचिंग के आठ आरोपियों को उम्रकैद

लातेहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राशिकेश कुमार की अदालत ने 18 मार्च 2016 को लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के झाबर-चेताग मार्ग पर हुई दो पशु व्यापारी की हत्या के मामले में सभी आठों आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. साथ ही जुर्माना नहीं देने […]

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लातेहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राशिकेश कुमार की अदालत ने 18 मार्च 2016 को लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के झाबर-चेताग मार्ग पर हुई दो पशु व्यापारी की हत्या के मामले में सभी आठों आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. साथ ही जुर्माना नहीं देने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है.
अदालत में सभी आरोपियों को मंडलकारा से दोपहर ढाई बजे कोर्ट में पेश किया गया, जहां सजा के सभी बिंदुओं पर बहस हुई. इस दौरान लोक अभियोजक बलराम साह ने अधिक से अधिक सजा सुनाने की अपील की. इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद नाथ शाहदेव ने कहा कि आरोपियों का आचरण बेदाग रहा है. उन्हें कम से कम सजा सुनायी जाये.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट में सुरक्षा की कमान डीएसपी अनुज उरांव, सदर थाना प्रभारी केके पांडेय व गुलाम रब्बानी खां ने संभाली थी. वहीं बजरंग दल और विहिप के कई कार्यकर्ता अदालत के गेट पर जमे थे. वहीं आरोपियों व मृतकों के परिजन अदालत में उपस्थित थे.
आरोपियों की ओर से हाइकोर्ट के अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी ने बहस की थी. आरोपियों में मिथिलेश कुमार साहू, प्रमोद कुमार साव, अवधेश साहू, मनोज साहू, अरुण साहू, सहदेव सोनी, विशाल तिवारी व मनोज कुमार साव शामिल हैं.
अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों को पेश किया, जिसमें सूचक निजामुद्दीन मियां, मृतक इम्तियाज के पिता आजाद खां, मां नाजमा बीबी, मृतक मजलूम अंसारी की विधवा शायरा बीबी, मो मंसूर अंसारी, मो अफजल अंसारी, नयीमुद्दीन मियां, नाजमा बीबी, डॉ एसके सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार व सज्जाद अंसारी शामिल हैं.
आरोपियों के खिलाफ ऐसे आगे बढ़ी कार्रवाई : इस मामले की प्राथमिकी बालूमाथ थाना में भादवि की धारा 302/201/34 के तहत कांड संख्या 42/2016 दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी निजामुद्दीन मियां के बयान पर 18 मार्च 2016 को दर्ज की गयी थी. अनुसंधान पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार ने किया था.
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