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असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को गंभीर बीमारी होने पर मिलती है मदद

Updated at : 20 Mar 2025 8:29 PM (IST)
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असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को गंभीर बीमारी होने पर मिलती है मदद

सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई़ मौके पर सिविल सर्जन ने श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी.

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कोडरमा बाजार. सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई़ मौके पर सिविल सर्जन ने श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र के श्रमिक यदि किसी बीमारी के दौरान पांच या इससे अधिक दिन अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो उन मजदूरों को भर्ती रहने की अवधि के दौरान का न्यूनतम मजदूरी श्रम विभाग से दी जाती है़ योजना के तहत अधिकतम 40 दिन तक का न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान है़ साथ ही हार्ट, कैंसर, लीवर सर्जरी सहित अन्य गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ढाई लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है़ वहीं श्रम अधीक्षक अनिल रंजन ने कहा कि बीमारी के इलाज से संबंधित आर्थिक मदद की अनुशंसा जिला स्तर पर होती है़ जिला स्तरीय अनुशंसा के बाद ही गंभीर बीमारी के इलाज के लिए विभाग द्वारा आर्थिक मदद की जाती है़ उन्होंने बताया कि मातृत्व प्रसुविधा योजना के तहत प्रथम दो प्रसुति के लिए 15 हजार रुपये प्रदान करने का प्रावधान है़ इस अवसर पर जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ रमण कुमार, डीएस डॉ रंजीत कुमार, डॉ मनोज कुमार, डीपीएम महेश कुमार आदि मौजूद थे़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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