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बिना लाइसेंस संचालित नमकीन निर्माण फैक्ट्री सील

Updated at : 23 Mar 2024 12:23 AM (IST)
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बिना लाइसेंस संचालित नमकीन निर्माण फैक्ट्री सील

बिना लाइसेंस संचालित नमकीन निर्माण फैक्ट्री सील

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22कोडपी54 सैंपल लेते खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी व अन्य़

सतर्कता: त्योहार को लेकर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने होटलों में की जांच

: बिना मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट के नमकीन मिलने पर फैक्ट्री में हुई जांंच

प्रतिनिधि

झुमरीतिलैया. त्योहार के सीजन में मिलावटी खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में शहर के कई होटलों में तैयार होने वाली सामग्रियों की जांच की गयी और सैंपल लिया गया़ खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी ने बताया कि शहर के बैंक ऑफ इंडिया के समीप स्थित होटल रामेश्वरम व कन्हैया मिष्ठान में पनीर और दूध से तैयार मिठाइयों की जांच करते हुए सैंपल लिया गया़ उन्होंने बताया कि सैंपल को रांची स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जायेगा़ जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी़ इसके बाद टीम कोडरमा स्टेशन के समीप स्थित कई होटलों में खाद्य पदार्थों की जांच करने पहुंची़ इस दौरान बिना किसी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के नमकीन सामग्रियों को बिक्री करने पर उसे जब्त किया गया़ जांच के दौरान होटल संचालकों से मिली जानकारी के आधार पर तिलैया बस्ती में स्थित नमकीन निर्माण फैक्ट्री एसके इंटरप्राइजेज में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची़ यहां बिना फूड सेफ्टी लाइसेंस के फैक्ट्री संचालित होने पर टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया़ खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि बिना फूड सेफ्टी लाइसेंस की खाद्य सामग्री का निर्माण और इसकी बिक्री करना दंडनीय अपराध है़ इसमें अधिकतम एक लाख रुपये तक जुर्माना और छह माह के कारावास की सजा का प्रावधान है़ उन्होंने कारोबारियों से फूड लाइसेंस लेकर कारोबार करने की अपील की़ उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच जारी रहेगी़

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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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