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बाल मजदूरी को रोकना सामाजिक जिम्मेवारी

Updated at : 12 Jun 2025 5:09 PM (IST)
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बाल मजदूरी को रोकना सामाजिक जिम्मेवारी

600 एनसीसी कैडेटों के लिए 10 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया.

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कोडरमा. बागीटांड़ स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक प्रांगण में ग्रुप हेड क्वार्टर हजारीबाग के अंतर्गत 45 झारखंड बटालियन के कमान अधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में 600 एनसीसी कैडेटों के लिए 10 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. मुख्य वक्ता अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा ने कहा कि बाल मजदूरी व बाल-विवाह को दूर करने की जरूरत. इसे जड़ से मिटाना सभी की नैतिक जिम्मेवारी है. बाल मजदूरी एवं बाल-विवाह की रोकथाम के लिए कानून में दंड एवं जुर्माना का प्रावधान है. आज बच्चों के लिए शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है. पोक्सो एक्ट कहा कि नाबालिग के साथ यदि किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो न्यायालय में कठोर सजा का प्रावधान है. दोषी पाये जाने पर तीन साल से आजीवन कारावास व फांसी तक की सजा का प्रावधान है. उन्होंने बाल तस्करी, बाल-विवाह, नशा के दुष्परिणाम, कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा का अधिकार पर जानकारी दी. मौके पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विजय कुमार (एसएम), सूबेदार मेजर 45 झारखंड बटालियन अरविंद कुमार, डिप्टी चयन कमांडेंट ले संतोष कुमार, नवीन चौधरी अमलेश कुमार, अभय नारायण सूबेदार आलोक कुमार आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ANUJ SINGH

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