कोडरमा में बैठक-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, तंबाकू नियंत्रण पर हुई चर्चा

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बैठक में प्रमुख, बीडीओ व अन्य. | Prabhat Khabar Network

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कोडरमा बीडीओ सुमित कुमार मिश्रा ने सदर प्रखंड की सभी पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान और कोटपा अधिनियम के प्रभावी अनुपालन पर जोर दिया है।

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कोडरमा: राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रखंड सभागार कोडरमा में प्रखंड स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, छापामार दस्ता तथा सदर प्रखंड अंतर्गत सभी मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्यों की बैठक-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोडरमा मोनाजिर हसन द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए किया गया.

मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रखण्ड में संचालित गतिविधियों, उपलब्धियों एवं आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की. बीडीओ सुमित कुमार मिश्रा ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सदर प्रखण्ड कोडरमा की सभी ग्राम पंचायतों को तम्बाकू मुक्त बनाना है.

उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 तथा कोटपा (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा. साथ ही सभी पंचायत प्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों से अपील की कि अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित करने तथा शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक परिसरों को तम्बाकू मुक्त बनाए जाने हेतु आवश्यक पहल की जाये.

सीओ रवि भूषण प्रसाद ने प्रखण्ड क्षेत्र के सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपने प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानकों के अनुरूप' गैर धूम्रपान क्षेत्र का सूचना-पट्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने की अपील की.

जिला परामर्शी दीपेश कुमार ने बताया कि कोटपा अधिनियम 2021 के अनुसार सरकारी कार्यालय, न्यायालय परिसर, विद्यालय एवं अस्पताल के 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू उत्पादों का सेवन अथवा थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित है. नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 1,000 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है.


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